शिमला।। हिमाचल सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। मंगलवार को परिवहन विभाग ने संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जेब पर भारी पड़ने वाला है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
संशोधित नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अपंग या किसी बीमार व्यक्ति के द्वारा वाहन चलाने पर भी खैर नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में डेढ़ हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करते पाए गए तो पहली बार ढाई हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा। लेकिन अगर तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिले तो 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।
सार्वजनिक स्थानों में तेज गति से वाहन चलाने या ट्रायल लेने पर 7500 रुपए जुर्माना, जबकि दूसरी बार यही गलती करने पर 15000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा। बिना पंजीकरण वाहन को चलाने पर 7500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर पांच से 15 हज़ार तक जुर्माना लगेगा।
माल वाहनों का सामान बाहर लटकने या छत से ऊपर रखने पर 30000 रुपए जुर्माना, इन माल वाहनों को जांच के लिए न रोकने और तोल न करवाने पर 60 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट में आईडल पार्किंग से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों को खड़ा करने तक सभी वाहनों की दरें बढ़ा दी हैं।
परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। अब इसे तुरंत गजट में प्रकाशित करने के बाद यह एक्ट प्रदेश में लागू हो जाएगा।