हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि के चलते सरकार व प्रशासन सकते में आ गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश भर में कोरोना संबंधित पाबंदिया लगाई जा रही हैं। ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की चेन को तोड़ा जा सके।
जानें कौन से जिले में कब खुलेंगी दुकानें कब होगी बंद:
शिमलाः
- जिले में दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी, जबकि ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
- नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे।
- दवा की दुकानों पर किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी।
- मोटर मेकेनिक एवं टायर रिपेयर की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक खुली रहेंगी।
ऊनाः
- सोमवार से शुक्रवार तक शाम साढ़े छह बजे दुकानें और बाजार बंद होंगे।
- शनिवार और शुक्रवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- यह आदेश फल-सब्जी की बिक्री, दूध डेयरी उत्पाद की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानों, होटल व दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगे।
- जिला में सभी रेस्तरां व ढाबा रात्रि दस बजे तक बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित होंगे।
- अधिकृत शराब ठेके आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे।
हमीरपुरः
- जिला में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुलेंगी।
- सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी।
- रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी।
- शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों, मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य दुकानों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
कांगड़ाः
- जिले में दुकानें शाम 7 बजे तक खुले दुकानें खुलेंगी।
- ढाबों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं।
- जिला में रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे।
कुल्लूः
- दुकानें शाम 6:30 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- सभी दुकानें, मंडियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक ही खुले रहेंगे।
- जबकि दवाई की दुकानों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- सभी रेस्तरां, पब, ढाबे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
मंडीः
- जिले में सभी दुकानें और बाजार रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक बंद रहेंगे।
- आवश्यक सामान की ढुलाई वाली गाड़ियों की लोडिंग-अनलोडिंग की छूट रहेगी।
सिरमौरः
- जिला में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
- शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुल पाएंगी।
- रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
- दूध, अंडे, ब्रेड, फल और सब्जियों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक खुली रहेंगी।
- शनिवार और रविवार को सुबह पांच से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- इसके अलावा मेडिकल शॉप, फार्मेंसी और मोटर मैकेनिक\रिपेयर शॉप सात दिन 24 घंटे खुली रह सकेंगी।
- रेस्टोरेंट और ढाबा सभी दिन रात साढ़े सात बजे तक खुले रह सकेंगे।
- साढ़े सात के बाद 9 बजे तक टेक अवे और फूड डिलीवरी को अनुमति होगी। इसके लिए कोविड नियमों का पालन करना होगा।
- नेशनल हाईवे किनारे रेस्टोरेंट और ढाबे रात 10 बजे तक खुलें रहेंगे।
चंबाः
- शहर में सोमवार से शुक्रवार तक रात सात बजे तक ही दुकानें खुलेंगी।
- शनिवार औऱ रविवार को बाजार बंद रहेगा।
- सोलन में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य भोजनालय 10 बजे तक खुल रह सकेंगे।
- शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
- रेहड़ी और फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी।
- टेक अवे और होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवश्यक वस्तुओं की दुकानों, केमिस्ट शाप और नेशलन हाईवे किनारे ढाबों, मैकेनिक की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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जानें क्या हैं पाबंदियां:
- प्रदेश में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है।
- सोशल गेदरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- प्रदेश भर में सभी जिलों में फाइव डे वीक रहेगा।
सभी (सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी) शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अकादमिक संस्थान, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्रिक कालेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर और आवासीय स्कूल 26 जनवरी तक बंद रहेंगे।
- सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों के कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे।
- सभी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।
आपातकालीन और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे-स्वास्थ्य, पुलिस, अग्रिशमन, बैंक, बिजली-पानी, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, संचार सेवाएं, आबकारी, बजट और इससे संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों इत्यादि से संबंधित कार्यालयों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
- जिला के न्यायिक कार्यालयों के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों की भीड़ पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा।
- अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों तथा विवाह और अंतिम संस्कार के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अनुमति मिलेगी।
इंडोर आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों, खुले स्थानों में भी 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों को ही अनुमति होगी, जबकि कार्यक्रम के आयोजन हेतु आयोजक को इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी।
प्रदेश में सभी स्थानों पर धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर, सामुदायिक रसोई और धाम पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा। जबकि दुकानों के खुलने का समय अलग-अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है।