शिमला, 25 जून, 2023 : राजधानी शिमला में बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। उपनगर समरहिल के एक स्कूल में पढ़ने वाली सात वर्षीय बच्ची के साथ इसी स्कूल के एक नाबालिग बच्चे ने डिजिटल रेप किया। परिजनों को जब इसका पता चला तो उन्होंने महिला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया है। यह घटना समरहिल स्थित एक नामी स्कूल की है। सात वर्षीय बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि पिछले दिनों जब मासूम बच्ची स्कूल से घर वापस लौटी तो उसने बताया कि स्कूल में एक लड़के ने उसके साथ बदसलूकी है। मां ने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने आपबीती अपनी मां को बताई। बच्ची की बात सुनकर मां के होश उड़ गए। छात्रा की मां के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले 12 वर्षीय लड़के ने उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की।
फिलहाल, इस संबंध में महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 376,506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
क्या है डिजिटल रेप ?
डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। यह शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब जहां अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है।
बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्ची या महिला की मर्जी के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी उंगलियों या अंगूठे से छूता है तो इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। दरअसल, अंग्रेजी शब्दकोष में उंगली, अंगूठे, पैर की उंगलियों को डिजिट से संबोधित किया जाता है। ऐसे में इस तरह के कृत्य को डिजिटल रेप का नाम दिया गया है। विदेशों की तरह भारत में भी इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके खिलाफ कानून बनाया गया है।