हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 से शुक्रवार को एक आदेश जारी हुआ है. जिसके मुताबिक विक्रमादित्य को अपनी पत्नी को हर माह 4 लाख रूपए भरण-पोषण के रूप में देने होंगे. वरिष्ठ वकील भंवरसिंह देवड़ा ने बताया कि केस चलने तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में चार लाख की राशि देनी होगी.
हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विक्रम दित्यसिंह को पत्नी को हर माह भरण-पोषण के लिए देने होंगे 4 लाख रूपए. जाने पूरा मामला..
