सोलन: नाबालिग का रेप करने पर कर्मकांड पंडित को अदालत ने 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी को धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
13 जुलाई, 2019 को पीड़िता की मां ने पीड़िता और उसके छोटे भाई को पवित्र चावल (मंत्र वाले चावल) लाने के लिए आरोपी सेवक राम उर्फ संजीव शर्मा के घर भेजा था। आरोपी कर्मकांड पंडित के रूप में भी काम करता था। आरोपी ने पीड़ित के भाई से पैसे देकर लवी घाट से इलायची लाने के लिए भेज दिया और उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पूजा कक्ष के अंदर बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया।
जब पीड़िता और उसका भाई घर पहुंचे और पीड़िता ने अपनी मां को उपरोक्त घटना के बारे में बताया। महिला थाना सोलन में पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित बच्ची का बयान भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था।