हिमाचल प्रदेश में अब नगर निकायों की एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन लग सकेंगे। बिना नक्शा पास कराकर बनाए भवनों के मालिकों सहित प्रदेश के हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने बड़ी राहत दे दी है। 20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र पर नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बीते दिनों हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित किया था। शनिवार को बिजली बोर्ड प्रबंधन ने आयोग के संशोधन को मंजूर करते हुए फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
कनेक्शन लेने के लिए टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र भी देना होगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों से एनओसी की अब जरूरत नहीं हैं। बिजली बोर्ड के इन आदेशों का सबसे अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा, जिनके भवनों के नक्शे पास नहीं है। वर्तमान में इन उपभोक्ताओं के व्यावसायिक बिजली कनेक्शन हैं। शहरी क्षेत्रों में 15 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। बिजली बिल जारी करने के तीन दिनों में वेबसाइट पर इसे अपलोड करना होगा, ताकि उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करवा सकें।
लगातार दो माह औसत बिल नहीं देगा बिजली बोर्ड
उपभोक्ताओं को लगातार दो माह औसत बिल भी जारी नहीं होंगे। प्री पेड मीटरों का हर तीन माह में निरीक्षण होगा। उपभोक्ताओं को बिजली बिल घरों या अन्य संस्थानों में हाथ में जाकर नहीं दिए जाते हैं तो एसएमएस व ई मेल से बिल की जानकारी देनी होगी। शहरी क्षेत्रों में 5000 से अधिक राशि के बिजली बिल ऑनलाइन या चेक से जमा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अति आवश्यक होने पर 7000 रुपये तक के बिल जमा करने को ही नकदी ली जाएगी। प्रदेश में बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएंगे।