हिमाचल प्रदेश सहित पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा है। इस पर्व पर लोगों को केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी और इन्हें चलाने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि दिवाली पर रात आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य में हरित पटाखों को चलाने के लिए दो घंटे का समय तय किया है। साथ ही साइलेंस जोन वाली जगहों अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अदालतों के पास किसी भी समय पटाखे चलाने की इजाजत नहीं होगी।
बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है।