घर में तोड़फोड़ और जाति सूचक शब्द बोलने पर नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
चंबा: जिला चंबा के डियूर क्षेत्र में घर में तोड़फोड़ करने और जाति सूचक शब्द बोलने पर 9 लोगों के खिलाफ 147, 149, 323, 427, 506 आईपीसी व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संत राम पुत्र पंछी राम निवासी गांव गुलेल डाकघर डियूर तहसील सलूणी की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ यह मामला पुलिस थाना किहार में दर्ज हुआ है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संत राम ने पुलिस थाना किहार में डोगरू पुत्र चिमनू, चनालू पुत्र डोगरू, सुरेखा पत्नी चनालू राम, संगीता पत्नी भगत राम, बाली राम पुत्र डोगरू, सोहन लाल पुत्र चिमनू, अशोक पुत्र सोहन लाल, नरेश पुत्र सोहन लाल व मदन पुत्र चमारू सभी निवासी गुलेल के खिलाफ घर में पत्थर से तोड़-फोड़ करने और उसे जाति सूचक शब्द बोलने पर मामला दर्ज करवाया। संतराम का आरोप है कि 29 नवम्बर को सभी लोगों ने ना केवल उसे जातिसूचक शब्द बोले बल्कि उसके घर में पथराव भी कर दिया जिससे घर में सारा सामान टूट-फूट गया। संतराम ने बताया कि इस घटना में उसकी पत्नी को भी चोटें लगी है। उधर, डीएसपी सलूणी मयंक चौधरी ने संत राम कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बीते रोज सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की आगामी जांच कर रही है।