संस्थान में एंट्री से पहले टीका, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी : दो गज की दूरी से पढ़ाई

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वहीं सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोचिंग सेंटर नियमों का सख्ती से पालन करे। एक कमरे में सैकड़ों छात्रों को न बिठाया जाए।
प्रदेश के कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट सोमवार से खुल जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गाइडलाइन को देखते हुए कोचिंग व सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कोचिंग सेंटर्ज में केवल उन्हीं छात्रों को प्रशिक्षण संस्थानों में एंट्री मिलेगी, जिन्होंने कोविड का टीका लगाया होगा। अगर कोई युवा कोविड का टीका नहीं लगा पाया है, तो उनके लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। सभी कोचिंग व टे्रनिंग सेंटर्ज को छात्रों को इन्हीं शर्तों के आधार पर एंट्री देनी होगी। इसके अलावा क्लासरूम में मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन ने कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर को लेकर एसओपी जारी कर दी है।

साथ ही दो गज की दूरी और मास्क सेनेटाइजिंग की पूरी व्यवस्था की जाए। अगर कोई कोचिंग व ट्रेनिंग सेंटर कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन 51-60 एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईपीसी की धारा-188 के तहत न्यायिक जांच करने को भी कहा गया है। अब कोचिंग सेंटर को खासतौर पर नियमों का सही ढंग से पालन करना होगा। वहीं प्रदेश के सभी एसपी व डीसी आज से कोचिंग व प्रशिक्षण केंद्रो पर नजर रखेंगे। सरकार ने जिला उपायुक्त को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।


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