प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभाग पर इस काम को थोपा नहीं है, बल्कि इसे समयबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था को एक वर्ष देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पटवारियों के 209 पद भरने जा रही है। उधर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को लोकायुक्त संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।
इस संशोधन विधेयक के तहत पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे, लेकिन सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति का प्रावधान कानून में किया। ऐसे में अब लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के उद्देश्य से कानून की धारा-7 में संशोधन किया जाना है। न्यायाधीश के लोकायुक्त पद पर नियुक्त होने के बाद वह इस पद के वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करने के पात्र होंगे।