दर्दनाक हादसा : तेज रफ्तार पिकअप ट्राला पेड़ से टकराया, बाजू से अलग हुआ व्यक्ति का हाथ

Avatar photo Vivek Sharma
Spaka News

बनखंडी : पिकअप ट्राला चालक की लापरवाही एक व्यक्ति पर भारी पड़ी जोकि इसी ट्राले में सवार था। इस हादसे में उस शख्स का हाथ ही बाजू से अलग हो गया। मामला बनखंडी का है जहां वीरवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें पिकअप ट्राला सवार एक व्यक्ति का हाथ बाजू से कटकर सड़क पर गिर गया। घायल व्यक्ति को उसके कटे हाथ सहित मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलैंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हेतु सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया, जहां से उसे डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा रैफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पिकअप ट्राला (एचपी 36बी-6580) बनखंडी से देहरा की तरफ जा रहा था कि अचानक बनखंडी स्कूल के नजदीक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया, जिससे ट्राला सवार एक व्यक्ति का मौके पर ही हाथ बाजू से कटकर सड़क पर जा गिरा। हाथ कटते ही व्यक्ति खून से लथपथ हो गया। 

प्रत्यक्षदर्शियों ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि पिकअप ट्राला चालक ने शराब पी रखी थी, जिस कारण उसने ट्राले से नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हादसे के बाद ट्राला चालक वहां से खिसकने की फिराक में था तो वहां मौजूद लोगों ने उसको रोका तथा ट्राले से बाहर निकाला। वहीं इस ट्राले ने सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया जिससे स्कूटी को भी नुक्सान हुआ है। उक्त हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी रानीताल से हैड कांस्टेबल हंसराज, रविंदर कुमार और रामकृष्ण ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप ट्राले में तीन लोग सवार थे। पिकअप ट्राला सवार नाजिर हुसैन (46) पुत्र फकीर दीन निवासी खबली का इस हादसे में हाथ कट गया जबकि चालक की पहचान अजय कुमार (36) पुत्र प्रकाश चंद निवासी खबल (कथौली) के रूप में हुई है। उक्त हादसे की पुष्टि करते हुए डीएसपी देहरा अंकित शर्मा ने बताया कि चालक अजय कुमार के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


Spaka News
Next Post

हिमाचल : भाभी को जान से मारने की कोशिश पर देवर को पांच साल कैद,जाने पूरी खबर................

Spaka Newsअपनी भाभी को जान से मारने की कोशिश पर न्यायालय ने देवर को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी देवर को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने को भी कहा गया है। यह सजा जिला व सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद की अदालत में आरोपित सतीश कुमार […]

You May Like