सोलन: हिमाचल में एक बीजेपी नेता को अदालत ने 18 माह की सजा सुनाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य तरसेम भारती इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में भी शामिल था। लेकिन इससे पहले ही कोर्ट ने तरसेम भारती को 18 माह की सजा सुना दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। अदालत ने उन्हें आठ साल पहले के एक मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई।
यह मामला 15 अक्टूबर 2014 का है। जबकि वाकनाघाट में ग्रामीण शव यात्रा में हालड्ड वाला श्मशान घाट जा रहे थे। इसी बीच जब शव यात्रा (Funeral Procession) स्टोन क्रशर के नीचे से गुजर रही थी तो वहां पर पहाड़ी पर काम कर रही पोकलेन मशीन के ऑपरेटर से कुछ देर काम रोकने का आग्रह किया। लेकिन उसने काम जारी रखा। जिसके चलते पहाड़ी से बड़े पत्थर नीचे गिरने शुरू हो गए और उनकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्टोन क्रशर के मालिक तरसेम भारती व पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। जिसके आठ साल बाद आज मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया।