वर्तमान वित्त वर्ष में 227 पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण
समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है।
विभाग की निदेशक किरण भड़ाना के आज यहां बताया कि निराश्रित एवं दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक समानता, अधिकार संरक्षण एवं उनके सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से योग्य एवं सशक्त बनाने के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अभी तक विभिन्न विभागों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ग-तीन और वर्ग-चार श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण निदेशालय के प्रयासों से 227 पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग राहत भत्ता योजना के तहत प्रदेश में 77,453 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1150 रुपये से 1700 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में दिव्यांग पेंशन के लिए 130.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में बिना आय सीमा के 625 रुपये से 5,000 रुपये तक मासिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विवाह अनुदान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को विवाह के लिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष गृह के आवासियों को मुख्य त्योहारों के अवसर पर 500 रुपये की दर से उत्सव अनुदान भी दिया जाता है।
किरण भड़ाना ने बताया कि प्रदेश में 95,105 दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं और सभी कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी नौकरियांे में आरक्षण के लिए पात्रता का लाभ सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।