राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव जितेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण एवं अन्य (आपराधिक, कम्पाउंडेबल व दीवानी विवाद), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार-गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी (विशिष्ट प्रदर्शन सूट) संबंधी लंबित मामलों की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy- dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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Wed Nov 29 , 2023