चंबा मर्डर केस:गुसाई भीड़ ने जलाया मनोहर के हत्यारों का घर, देखे Video………..

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चंबा के भांदल में युवक की नृशंस हत्या पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। संघणी में गुस्साई भीड़ ने हत्यारोपियों का मकान जला दिया। किहार थाना से संघणी के लिए निकली भीड़ ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस बल के मौके पर पहुंचने से पूर्व ही लोगों की भीड़ तितर-बितर हो गई। गुस्साई भीड़ किहार-लंगेरा मार्ग पर पत्थरों और पैरापिट से रास्ता बंद करती गई।

इससे पहले वीरवार दोपहर को स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। सलूणी, संघनी, लचोड़ी, किहार बाजार बंद कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ जबरदस्ती थाने के गेट खोल थाना परिसर में जा घुसी। उपायुक्त चंबा, पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस बल तैनात रहे। आक्रोशित भीड़ को समझाने की भरसक कोशिश की गई।

बा जिले में दो माह तक जारी रहेगी धारा 144
चंबा जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने धारा 144 के प्रावधानों को जिले में आगामी 60 दिनों तक लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि बाहरी कामगारों, किरायेदारों, घरेलू श्रमिकों की बढ़ रही संख्या को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर एहतियातन असामाजिक तत्वों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए दो माह तक धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है।

इसके अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों में लगे प्रवासी मजदूरों की पहचान और बाहरी राज्यों से आने वाले कपड़े, शाॅल इत्यादि बेचने और बर्तनों की साफ-सफाई से संबंधित कार्यों में लगे लोगों की पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना होगा। जिले के सभी एसडीएम से ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है। सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों और परिसरों में ऐसे व्यक्तियों को बिना संबंधित थाना में पंजीकरण ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें ठहराने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

सलूणी बाजार रखा बंद, प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भांदल पंचायत के मनोहर की निर्मम तरीके से हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर बोरी में डालकर ठिकाने लगाने के मामले में मृतक को न्याय दिलवाने के लिए अब जगह-जगह लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए हैं। देवभूमि हिमाचल को अचंभित कर देने वाले भांदल हत्याकांड के नौ दिन बाद भी हत्यारोपियों को सजा नहीं दी गई है।

इससे शासन-प्रशासन से सख्त नाराज चल रहे लोगों ने वीरवार को सलूणी में मुर्दाबाद के नारे लगाए। हत्या में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत फौरी राहत प्रदान करने की आवाज बुलंद की। सलूणी व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरा बाजार बंद रखा गया।

व्यापार मंडल के सदस्यों समेत समस्त दुकानदारों ने लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में बैठक की। इसके बाद दुकानदारों और ग्रामीणों के समूह ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वीरवार को समस्त सलूणी उपमंडल में मनोहर हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, मनोहर के हत्यारों को फांसी दो-फांसी दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी… समेत प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की।

इस दौरान जनसमूह प्रतिनिधिमंडल के रूप में नारेबाजी करता हुआ तहसीलदार सलूणी के कार्यालय पहुंचा। यहां पर तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें हत्यारों को फांसी देने और पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान करने की लोगों ने अपील की है।


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