हिमाचल सरकार ने कोरोना बंदिशों पर बड़ा फैसला लेते हुए भीड़ पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन ने नई बंदिशों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब प्रदेश में सभी प्रकार के समारोह के लिए 50 फीसदी क्षमता के तहत आयोजनों की अनुमति होगी। इंडोर तथा आउटडोर दोनों के लिए यह शर्त लागू की गई है। तुरंत प्रभाव से लागू होने वाले इस फैसले के बाद इंडोर और आउटडोर की कुल क्षमता से 50 फीसदी संख्या को ही बुलाए जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की मौजूदा स्थिति को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद कोरोना की बंदिशों को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए। राज्य के स्कूलों में 30 अगस्त तक घोषित की गई छुट्टियों को चार सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट में लंबे मंथन के बाद कालेजों पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर अगले दस दिनों तक स्कूल-कालेज बंद रखे जाएं। हालांकि सरकार के इस फैसले ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य के स्कूल-कालेज सितंबर के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं। मंत्रिमंडल ने कोविड की पुरानी बंदिशों को यथावत जारी रखने पर भी सहमति जताई। इस आधार पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब भी कोविड पास जरूरी होगा। इसके लिए 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या एंटीजन टेस्ट की 24 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इसके अलावा पहले की तरह वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। राज्य से बाहर 72 घंटे के भीतर आवाजाही के लिए भी बिना किसी शर्त के कोविड ई-पास की शर्त लागू रहेगी।