संजौली मस्जिद मामले में अदालत ने सुनवाई की, अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

Avatar photo Vivek Sharma
Spaka News

शिमला की जिला अदालत ने संजौली में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।अदालत ने अपीलकर्ता की ओर से मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर रोक लगाने की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नगर निगम आयुक्त के फैसले का रिकॉर्ड तलब करवाया है। इसके साथ में स्थानीय लोगों की ओर से मामले में पार्टी बनाने के आवेदन पर भी जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

अगली सुनवाई 11 नवंबर तय की
अदालत ने बहस के बाद मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर तय की है। पांवटा साहिब के रहने वाले पेशे से ठेकेदार अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने 29 अक्तूबर को नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की है।


Spaka News
Next Post

10 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार

Spaka Newsबिलासपुर पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ छेडी गई मुहीम में बरमाणा थाना की टीम को एक और सफलता हाथ लगी है ! बरमाणा थाना की टीम ने नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दो युवको को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है ! प्राप्त जानकारी के अनुसार […]

You May Like