वोटर कार्ड न होने पर अक्सर ही मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बूथ पर मौजूद अधिकारी उन्हें वापस कर देते हैं, लेकिन अब आधार कार्ड, सेवा पहचान पत्र, पास बुक, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज दिखा मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। आयोग की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल में शनिवार को मतदान है। ऐसे में जो वोटर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास अगर वोटर कार्ड नहीं है, तो भी वह मतदाता वोट डाल सकते हैं।वोटर कार्ड नहीं हैं, तो फिर अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाणपत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इस बारे में ई-गजट पर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल है। बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि मतदाता 12 नवंबर को मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र (केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई शरा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।