नालागढ़ : रामशहर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा लोन पेमैंट रसीद पर आवेदक के हस्ताक्षर के बिना ही 2 लाख रुपए की राशि डिसबर्स्ड करके धोखाधड़ी की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला राजेश शर्मा शाखा प्रबंधक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड रामशहर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक पर चुन्नी लाल पुत्र घेबर निवासी गांम निहुन, डाकघर जयनगर, तहसील रामशहर ने आरोप लगाया था कि उसे लोन की दूसरी किस्त नहीं मिली है। बैंक ने 10 वर्षों के लिए भूमि विकास के उद्देश्य के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी दी थी।
बैंक कार्यालय अभिलेख के अनुसार आवेदक को 3 लाख रुपए की पहली किस्त 4 जून, 2021 को प्राप्त हुई है, जो आवेदक द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से प्राप्त की गई थी। 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त पूर्व प्रबंधक रविंदर द्वारा 1 दिसम्बर, 2021 को लोन पेमैंट रसीद पर आवेदक के हस्ताक्षर के बिना डिसबर्स्ड की गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार पूर्व प्रबंधक ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और बैंक ग्राहक को धोखा दिया है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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Thu Mar 17 , 2022