हिमाचल कैबिनेट: रात्रि कर्फ्यू लगाने को मंजूरी, आयोजनों को लेकर ये नियम- जानें

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मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने को मंजूरी दी गई। इंडोर होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ 50 फीसदी लोग शामिल हो पाएंगे।

शिमला : हिमाचल प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अबतक सामने आई जानकारी के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। 

इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी। कर्फ्यू के दौरान लोग कहीं भी नहीं निकलेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन ही केवल प्रदेश में दाखिल हो सकेंगे।

इंडोर होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ 50 फीसदी लोग शामिल हो पाएंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। आउटडोर कार्यक्रमों में भीड़ पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई मामलों पर भी फैसला लिया गया है। कई पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।


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