स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक निलंबित, आदेश जारी

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प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला के गोहर क्षेत्र के एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर को छात्रा छेड़छाड़ करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। एलिमेंटरी एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर मंडी ने मंगलवार को उक्त मामले को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।वहीं, सस्पेंड टीचर का मुख्यालय (हैडक्वाटर) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला सरकाघाट फिक्स किया है। आरोपी शिक्षक हैडक्वाटर व शिक्षा विभाग की अनुमति बिना अवकाश नहीं मिलेगा। उक्त मामले की छानबीन को लेकर विभाग द्वारा कमेटी गठित की गई है। बता दें कि गत सप्ताह पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत क्षेत्र के एक स्कूल में पढऩे वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेडख़ानी करने का मामला सामने आया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।

स्कूल में तैनात एक ड्राइंग मास्टर पर आरोप लगाया है कि आरोपी अध्यापक ने अश्लील तरीके से छात्रा को छुआ है।पीडि़त ने अध्यापक की हरकत से अपने अभिभावकों को अवगत कराया।अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी।

वहीं शिक्षा विभाग के पास शिकायत पहुंचते ही जांच शुरू कर दी है। विभाग ने जहां स्कूल मुखिया से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी। वहीं गोहर थाने से शिकायत के अनुसार आगामी कार्रवाई कर आरोपी शिक्षक को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक विजय गुप्ता का कहना है कि गोहर क्षेत्र के एक शिक्षक को छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। शिक्षक के खिलाफ विभागीय नियमानुसार किया गया है। रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है।


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