शिमला ,
राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर अब अदालत का फैसला आने वाला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस मामले में 30 अक्तूबर को फैसला सुनाया जाएगा।
यह मामला उस फैसले से जुड़ा है जिसमें नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने के आदेश दिए थे। इस आदेश को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी है।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने 3 मई को मस्जिद की दो मंजिलों को अवैध करार दिया था। इससे पहले, 5 अक्तूबर 2023 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए गए थे, जिनमें से दो मंजिलें मस्जिद कमेटी पहले ही हटा चुकी है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष संजौली में युवकों की पिटाई की घटना के बाद मस्जिद विवाद सुर्खियों में आया था। उस समय हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए थे। बाद में 11 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की पेशकश की थी, जिसके बाद नगर निगम ने मस्जिद की संरचना को लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की।
अब जब सुनवाई पूरी हो चुकी है, 30 अक्तूबर को जिला अदालत का फैसला आने के बाद यह मामला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। शिमला के लोगों सहित पूरे प्रदेश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं।











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