इंदौरा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेंद्र की कोर्ट ने अपने चाचा के साथ अवैध संबंधों को छिपाने के लिए 7 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने चाचा को भी उम्रकैद की सजा सुनाई।नूरपुर के उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान बताया कि थाना इंदौरा के अंतर्गत केस नंबर 227/ 19 28 /12 को बलवंत सिंह ने अपने बेटे उधवीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बलवंत सिंह ड्राइविंग का काम करता था। वह जम्मू गया हुआ था। वापस आने पर उसके छोटे बेटे ने बताया कि उधवीर सिंह ने मां को चाचा के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया था। इस राज को छिपाने के लिए बलवंत सिंह की पत्नी पुणे देवी और चाचा सेवा सिंह ने उधवीर सिंह को जंगल में ले जाकर किन्नू नाले में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया।
पूछताछ में कबूला जुर्म
बलवंत सिंह की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे तथा तथ्यों के आधार पर जांच करने पर पाया गया कि मामला अवैध संबंधों का है। पुलिस ने इस मामले में पुन्नी देवी तथा उसके चाचा सेवा सिंह से जब कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने सारा राज खोल दिया और गुनाह कबूल लिया था।