आरोपी ने 21 हजार रुपए रिश्वत ली है। मामले में जांच के बाद श्रम निरीक्षक अंब के अलावा जिला श्रम अधिकारी ऊना के कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स महिला कर्मी के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो थाना ऊना में मामला दर्ज किया गया है।
दोनों पर आरोप लगाया गया था कि श्रम निरीक्षक सर्कल अंब की ओर से सुमंत कालिया निवासी छपरोह चिंतपूर्णी, कर्ण भोगल निवासी प्रतापनंगर अंब व सुरजीत कुमार निवासी समनोली तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हाल कर्मचारी चिंतपूर्णी के निजी होटल) से जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 के पंजीकरण करके प्रमाण पत्र जारी करने के 26 हजार रुपए की रिश्वत प्राप्त की है।
उक्त रिश्वत की राशि में से केवल पांच हजार रुपए सरकारी खाते में जमा करवाए गए हैं। यह राशि श्रम निरीक्षक के कहने पर दुकानदारों ने आउटसोर्स आधार पर जिला श्रम अधिकारी ऊना के कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स महिला कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की थी।
इस संबंध में डीएसपी विजिलेंस ऊना अनिल मेहता ने बताया कि शिकायत पत्र की जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने व जरूरी मंजूरी मिलने के बाद श्रम निरीक्षक व आउटसोर्स महिला कर्मी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी जारी है।