हिमाचल में पंचायतराज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर चल रही राजनीतिक सरगर्मियां के बीच मतदान के दिन कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर सरकार की तरफ से नया अपडेट सामने आया है. सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम मतदाताओं तक के बीच ये सवाल बना हुआ था कि क्या चुनाव के तीनों चरणों 26, 28 और 30 मई को पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा या फिर केवल मतदान वाले क्षेत्रों में ही छुट्टी लागू होगी.
छह मई को जारी अधिसूचना के स्थान पर अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने गुरुवार को नया आदेश जारी कर तस्वीर साफ कर दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के कारण संबंधित क्षेत्रों में मतदान के वास्तविक दिन 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) और 30 मई (तृतीय चरण) को हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में यानी जहां पर वोटिंग होनी है सवेतन अवकाश घोषित रहेगा. ऐसे में पूरे प्रदेश में तीन दिन छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से मतदान के दिन अवकाश रहेगा. वहीं, संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के क्षेत्र में मतदान दिवस पर इन तारीखों को सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान, दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह छुट्टी केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, ताकि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभा सकें.
इन कर्मचारियों प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र
वहीं मुख्य सचिव संजय गुप्ता कि ओर से जारी की गई इस अधिसूचना में राज्य के किसी अन्य स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर भी स्थिति साफ की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य में किसी अन्य स्थान पर कार्यरत कर्मचारी जो पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने का अधिकार रखते हैं. उन्हें भी सरकार संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देगी, लेकिन इसके लिए इन कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कर्मचारी द्वारा मताधिकार का प्रयोग किए जाने के बारे में जानकारी दी गई हो.










