हिमाचल प्रदेश रेरा को ई-गर्वनेंस पुरस्कार

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रेरा के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने नई दिल्ली में प्राप्त किया पुरस्कार

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल विकसित करने के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अभिरुचि समूह (एसआईजी) ई-गवर्नेंस पुरस्कार से नवाज़ा गया है। रेरा के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया।  
श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि इस उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल का डिजाइन और विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हि. प्र. द्वारा ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिल ग्लोबल एलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन एवं सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि रेरा का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाते हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करना और रियल एस्टेट खरीदारों में विश्वास बनाए रखना है।
उन्होंने कहा कि यह एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेब पोर्टल है जो सभी हितधारकों, आम लोगों यानि घर खरीदारों अथवा आवंटियों, प्रमोटर्ज़, एजेंटों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल में चार मॉड्यूल शामिल हैं। इनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं एवं रियल एस्टेट एजेंट का ऑनलाइन पंजीकरण, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भरना, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज करना और पंजीकरण से पहले एवं पश्चात की सुविधा शामिल है।
श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि रेरा की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ीचतमतंण्दपबण्पद के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजनाओं के स्थल एवं इसके निर्माण की स्थिति, प्लॉट, अपार्टमेंट एवं वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रमोटर्ज़ को पंजीकरण के लिए मामले ऑनलाइन अपलोड करने के लिए चौबीस घण्टे सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रमोटर्ज़ बल्क ई-मेलिंग/एसएमएस प्रणाली से जुड़े हैं तथा इसमें उन्हें परियोजना के पंजीकरण और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने तथा प्राधिकरण के महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में सूचना प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण से पहले तथा इसके पश्चात की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों एवं निगमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृति एवं अनुमति लेने की सुविधा प्रदान की गई है। परियोजना आरंभ करने के लिए समय पर अनुमोदन प्राप्त करने में यदि उन्हें संबंधित विभागों एवं बोर्डों में किसी भी असुविधा या देरी का सामना करना पड़ता है, तो वे रेरा में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा जारी सभी आदेश एवं निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को रेरा के वेबपोर्टल के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा इनके लिए लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।


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