राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धामी सर्कल के कानूनगो हरीश कुमार शर्मा को 37 हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसे में अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत विजिलैंस के शिमला स्थित थाने में केस दर्ज, शिकायतकर्ता रमेश चंद ने दो बेटों अमित शर्मा व सुमित के नाम पर एक बीघा जमीन खरीदी थी। उपतहसील धामी में 28 फरवरी 2024 को इंतकाल भी दर्ज हो गया था, लेकिन रमेश चंद को इंतकाल से जुड़े दस्तावेज जारी करने की आड़ में कानूनगो द्वारा 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता के बेटे अमित शर्मा ने आरोपी को आठ और पांच हजार की राशि गूगल पे के माध्यम से भेजी थी। उसके बाद भी आरोपी द्वारा 37 हजार रुपए मांगे जा रहे थे। ऐसे में अब आरोपी कानूनगो का निलंबन हो सकता है।
आरोपी कानूनगो के खिलाफ विभागीय जांच अलग से शुरू की जा सकती है। इसके अलावा विजिलेंस द्वारा आरोपी की चल व अचल संपत्ति को भी खंगाला जा सकता है।
पुष्टि करते हुए एसपी विजिलेंस शिमला अंजुम आरा ने बताया कि विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट 2018 की धारा-7 के तहत शिमला थाना में मुकदमा दर्ज किया है। एसपी ने कहा कि विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धामी सर्कल के कानूनगो हरीश कुमार शर्मा को 37 हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसे में अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत विजिलैंस के शिमला स्थित थाने में केस दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि 13 हजार रुपए की राशि आरोपी द्वारा गूगल पे के माध्यम से ली गई थी। शिकायतकर्ता रमेश चंद की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथों दबोचने का जाल बिछाया था।