सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आयुष प्रधान सचिव के रूप में कुंडू की पोस्टिंग फिलहाल प्रभावी नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू मामले में पद से हटाने पर रोक.
