सोलन के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश डाॅ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने 23 वर्षीय दुराचारी को 25 साल कठोर कारावास के आदेश पोक्सो व आईपीसी की धारा-376 के तहत जारी किए हैं। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करने के आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आदेश में जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
अदालत में केस की पैरवी सुनील दत्त वासुदेवा ने की। उप जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि घटना 17 जुलाई 2020 की दोपहर की है। मकान मालिक का बेटा मुन्ना कुमार सिंह (23) अपने किराएदार के कमरे में दाखिल हुआ। किराएदार संजीव कुमार ने पुलिस को सूचित किया था कि जब वह घर लौटा तो उसकी बेटी ने उसे बताया कि खेलने के दौरान वो कमरे में गई थी। मुन्ना सिंह ने उससे दुराचार किया।शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की चार्जशीट तैयार कर पुलिस ने अदालत में पेश की, जहां शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।