डीसी चंबा ने जारी किए आदेश, पंचायत समिति सदस्य रहते किया था गबन
चंबा : लाखों का गबन करने वाले भडियां कोठी पंचायत के उपप्रधान को डीसी चंबा ने निलंबित कर दिया है। चंबा के विकास खंड मैहला के अधीन आने वाली भडियां कोठी पंचायत के वर्तमान उपप्रधान पर पूर्व में बतौर पंचायत समिति सदस्य रहते हुए लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा है। डीसी दुनी चंद राणा ने उक्त उपप्रधान के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 122(2), 131(1) क व 146(1) क के तहत पद से हटाकर रिक्त घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि निलंबित उपप्रधान पंचायत का कोई अभिलेख धन या अन्य संपत्ति तुरंत प्रभाव से पंचायत सचिव को सौंपे।
जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता भगत राम ने वर्तमान उपप्रधान के खिलाफ पंचायत समिति सदस्य रहते हुए मनरेगा में फर्जी हजारियां लगा कर सरकारी धनराशि हड़पने का खुलासा किया था, जिस पर प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर मामले की गहनता से जांच करवाई और जांच के उपरांत उपप्रधान दोषी साबित हुआ। अदालत द्वारा उपप्रधान को सजा दी गई, बाद उसे जमानत मिल गई। पिछले साल हुए पंचायत चुनावों में पंचायत समिति सदस्य ने भडियां कोठी पंचायत से उपप्रधान पद पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
मामले को लेकर 22 सितंबर, 2021 को जिला प्रशासन की ओर से उक्त उपप्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 13 जनवरी को उपप्रधान द्वारा कारण बताओ नोटिस का जिला प्रशासन को अपनी ओर से जवाब दिया गया, लेकिन जवाब प्रतिकूल नहीं पाया गया। इसके बाद डीसी चंबा दुनी चंद राणा ने उपप्रधान को पद से हटाने के आदेश जारी किए। डीसी दुनी चंद राणा ने बताया कि भडियां कोठी कोठी पंचायत उपप्रधान को सरकारी धनराशि का दुरूपयोग करने पर निलंबित किया गया है।