बद्दी में 7 साल की बच्ची से की थी दरिंदगी अदालत ने दरिंदे को दी फांसी की सजा खौफनाक दरिंदगी में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुराचार किया गया ,उसके बाद दिल दहला देने वाली इस घटना में मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मासूम बच्ची से दुराचार के दौरान तमाम हदों को लांघ दिया गया था। दरिंदगी की इंतहा इस कद्र थी कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाल दिया गया। ये वारदात बद्दी पुलिस थाना के तहत 21 फरवरी 2017 को सामने आई थी।इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश
को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर करार दिया है। वारदात में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सजा.ए.मौत hang till death के आदेश जारी हुए हैं। अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा.302, 376 व पोक्सो एक्ट की धारा.10 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि अपराध की ये घटना असाधारण है। इसमें आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी। जिला न्यायवादी एमके शर्मा के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पीयूष कपिला द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें ओपिनियन आया था कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी दरिंदगी से दुराचार के बाद हत्या की तस्दीक हो गई थी।