हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के 8000 पदों पर भर्ती की जानी है। जिसकी जानकारी विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में दी गई है। इसके तहत पॉलिसी में दो बदलाव किए गए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने संशोधित पॉलिसी की अधिसूचा जारी की है। इसके साथ ही अब 8000 पदों पर मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती शुरू हो जाएगी।
स्कूल के लिए जमीन दान करने वाले परिवार के आवेदकों को मिलने वाले अंको सहित घर से स्कूल की दूरी के अंको में बदलाव किया गया है। साथ ही आधे से ज्यादा पद करूणामूलक आवेदकों को देने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है।
ये हैं नियम:
स्कूल को जमीन दान करने वाले परिवार से यदि कोई आवेदक है तो उसे पहले मिलने वाले अंक तीन के बजाए पांच अंक दिए जाएंगे।
आधे से ज्यादा पद करूणामूलक आवेदकों को दिए जाएंगे। जिसमें पॉलिसी के रूल 18 के तहत सीधे मुख्यमंत्री नियुक्ति दे सकते हैं।
30 अंको में से किसके कितने अंक:
- दो किलोमीटरः छह नंबर
- तीन किलोमीटरः चार नंबर
- चार किलोमीटरः दो नंबर
नोटः स्कूल से डेढ़ किलोमीटर दायरे में यदि घर हो, तो आवेदक को सबसे ज्यादा आठ नंबर मिलेंगे। चार किलोमीटर से बाहर पर जीरो अंक होंगे।
शैक्षणिक योग्यता:
- पांचवीं पासः पांच अंक
- आठवीं पासः आठ अंक
- विधवा, एकल नारी या अपंगः तीन अंक,
- एससी, एसटी और ओबीसी, बीपीएलः तीन अंक,
नोट: जिस परिवार से कोई सरकारी नौकरी में न हो, उसे भी तीन अंक दिए जाएंगे।
पंचायत से मिलेगा दूरी प्रमाण पत्र:
मिली जानकारी के मुताबकि संशोधित पॉलिसी में यह ये प्रावधान किया गया है कि घर से स्कूल की दूरी का प्रमाण पत्र पंचायत सेक्रेट्ररी द्वारा दिया जाएगा। वहीं, इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इनकार का पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा था परंतु सरकार ने उसे रिकार्ड पर नहीं लिया है।
जबकि संशोधित पॉलिसी में भी पंचायत सचिव को ही प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए वे अपने यहां तकनीकी सहायकों की सहायता ले सकते हैं।