हमीरपुर : मतदान वाले क्षेत्रों में एक अक्तूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, हथियार और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध,पढ़े पूरी खबर

Spaka News

हमीरपुर जिला में पंचायत उपचुनावों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी किए हैं। जिला की 7 पंचायतों में खाली पदों के लिए एक अक्तूबर को मतदान होगा। बिझड़ी ब्लॉक की मक्कड़, बमसन ब्लॉक की धरोग, ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर-1, नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत मण के वार्ड नंबर-4, दंगड़ी के वार्ड नंबर-3, मनसाई के वार्ड नंबर-7 और हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरोगण पत्ती कोट के वार्ड नंबर-8 में एक अक्तूबर को मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी पहले आदेश के अनुसार एक अक्तूबर को मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इस दिन इन क्षेत्रों में सभी सरकारी-अद्र्धसरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। बाहरी स्थानों में कार्यरत इन क्षेत्रों के मतदाताओं को भी मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा, लेकिन उन्हें संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को इसमें छूट रहेगी। इसके अलावा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रचार करने और उपचुनाव से संबंधित पोस्टर व अन्य सामग्री चस्पां करने पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री या वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


Spaka News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *