हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में अब नि:शुल्क पानी की सुविधा बंद, नई दरें लागू,पड़े सारी जानकारी विस्तार से..

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हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में अब फ्री का पानी बंद कर दिया गया है और अब कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बिल की अदायगी करनी होगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब जलशक्ति विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जलशक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब नि:शुल्क पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद से अब बिजली की तरह हर महीने पानी का भी बिल भरना होगा। जल शक्ति विभाग पानी के मीटर लगाएगा और हर महीने 100 रुपए पानी के लिए देना होगा। शहरी क्षेत्रों के लोग पहले से पानी का बिल दे रहे हैं। जल शक्ति विभाग लोगों को नि:शुल्क पानी दे रहा था, जबकि वह खुद 800 करोड़ रुपए का बिल वह बिजली बोर्ड को चुकता करता है। जल शक्ति विभाग को योजनाओं को चलाने में दिक्कत आ रही थी।

हालांकि हिमाचल के ऐसे लोग जिनकी आय 50 हजार से कम है या विधवा, एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति है, उन्हें आधा पानी का बिल देना होगा। इस निर्णय से मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, न्यायिक सेवा अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व आयकरदाता सहित अन्य श्रेणियों के लोग भी इसके दायरे में आएंगे। उन्हें 100 रुपए मासिक देना होगा।

यह होंगी पानी की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नई दरें
अधिसूचना के तहत घरेलू ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को कम से कम 100 रुपए प्रति कनैक्शन प्रतिमाह शुल्क चुकाना होगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में 0-20 किलोलीटर में 19.30 रुपए, 20 से 30 किलोलीटर में 33.28 रुपए, 30 किलोलीटर से अधिक में 59.90 रुपए, न्यूनतम मुरम्मत चार्ज 110 रुपए प्रतिमाह, मीटर खराब होने की सूरत में 444.07 रुपए प्रतिमाह की दर से चुकाने होंगे।

सरकारी संस्थानों, अस्पताल, स्कूलों, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, ढाबा, दुकानों, वाशिंग सैंटरों, होम स्टे, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, निजी कार्यालय, रेस्तरां एवं सामान्य होटलों आदि में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 0-20 किलोलीटर में 19.30 रुपए, 20 से 30 किलोलीटर में 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर में 59.90 रुपए, 50 से 100 किलोलीटर में 106.30 रुपए, 100 किलोलीटर से अधिक में 150 रुपए, न्यूनतम मुरम्मत चार्ज प्रतिमाह 110 रुपए प्रतिमाह निर्धारित, मीटर खराब होने पर 444.07 रुपए निर्धारित की दर से चुकाने होंगे।

गैर घरेलू व गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में शहरों व गांवों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर, न्यूनतम मुरम्मत चार्ज 1000 रुपए प्रतिमाह, मीटर खराब होने पर 7072.45 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की दर से चुकाने होंगे।

ये होंगे कनैक्शन चार्जिज
ग्रामीण पेयजल योजना के तहत घरेलू व सरकारी दर 200 रुपए, व्यावसायिक 500 रुपए, गैर व्यावसायिक व गैर घरेलू के लिए 2500 रुपए फीस रहेगी। शहरी पेयजल योजना के तहत घरेलू व सरकारी दर 1000 रुपए, व्यावसायिक दर 1500 रुपए, गैर व्यावसायिक और गैर घरेलू 2500 रुपए की दर से चार्जिज की अदायगी करनी होगी।

बल्क ड्रग पार्क सोलन व पालमपुर के 100 रुपए प्रति किलोलीटर लिए जाएंगे चार्ज
नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित बल्क ड्रग पार्क से जलशक्ति विभाग ने दरें निर्धारित कर दी हैं। बल्क ड्रग पार्क सोलन और पालमपुर के लिए 100 रुपए प्रति किलोलीटर की दर से रेट तय किए हैं। इसके अलावा सीवरेज कनैक्शन के लिए घरेलू व सरकारी दर 500 रुपए, व्यावसायिक 1000 रुपए, गैर व्यावसायिक व गैर घरेलू के लिए 2500 रुपए चुकाने होंगे। सिंचाई योजना के तहत प्रति एकड़ प्रति फसल की दर से चार्जिज लिए जाएंगे, जबकि सिंचाई योजनाओं के लिए 75 रुपए की दर निर्धारित की है।


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