मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनीष गर्ग ने आज यहां ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राजनीतिक दलों को अवगत करवाया कि राज्य के ज़िला मण्डी व कुल्लू के अतिरिक्त सभी ज़िलों में ईवीएम और वीवी पैट की एफएलसी 16 सितम्बर, 2023 से तथा ज़िला मण्डी व कुल्लू में यह कार्य 25 सितम्बर, 2023 से आरम्भ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एफएलसी की शुरूआत से पहले सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) द्वारा सभी राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी ज़िला अध्यक्ष व सचिवों को नोटिस जारी किया जाएगा। राजनैतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहचान-पत्र जारी करने के लिए प्रतिनिधियों के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की एक सूची प्रदान कर आवेदन करना होगा।
उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष व सचिव द्वारा विधिवत प्राधिकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मॉक पोल सहित प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। इस प्रक्रिया में ईवीएम और वीवीपैट (एफएलसी) ओके मशीनों में से कुछ मशीनों का मॉक पोल के लिए चयन किया जाएगा। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रथम स्तरीय जांच एसओपी का अक्षरशः पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकृत अधिकारी, प्रतिनिधि व कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर ही हॉल में प्रवेश कर पायेंगे। सेलफोन, कैमरा, स्पाई पेन आदि को प्रथम स्तरीय जांच हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और इन्हें हॉल के बाहर बने संग्रह केंद्र में जमा करवाना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक प्रवेश और निकास को लॉग बुक में दर्ज किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रवेश पर प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी व इंजीनियर की उचित तलाशी की जाएगी। यह कार्य छुट्टियों सहित सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। प्रथम स्तरीय जांच ओके ईवीएम की सूची राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदान की जाएगी। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एफएलसी के दौरान ओके किए गए मशीन की गुलाबी पेपर सील पर हस्ताक्षर करेंगे। वे मॉक पोल के लिए ऐच्छिक रूप से ओके मशीन चुन सकते हैं। वेयरहाउस व स्ट्रांग रूम खोलने और सील करने के समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनर्रीक्षण कार्यक्रम-2024 के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई व अवगत करवाया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 25 के प्रावधानानुसार 02 सितम्बर, 2023 को मतदान केन्द्रों की सूचियां प्रारूप में प्रकाशित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप में प्रकाशित सूचियों समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप मण्डलाधिकारी (ना.), समस्त तहसीलों व उप-तहसीलों के कार्यालयों में जनसाधारण के निरीक्षण के लिए 08 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान यह सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि.प्र. की वेबसाइट https://ceohimachal.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं।
बैठक में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।